केरल की एक सेशन अदालत ने सोमवार को 2013 में नारायणन नायर की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को उम्रकै़द की सज़ा सुनाई है और साथ ही इन सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें की, 2013 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने एक नगर निगम कर्मचारी नारायणन नायर की हत्या उनके परिवार के सामने कर दी थी ,और 11 नवंबर को इन सभी आरोपियों को इस मामले में दोषी ठहराया गया था।
इस मामले की सुनाई करने वाले न्यायाधीश कविता गंगाधरन ने पाया कि,आरएसएस के इन कार्यकर्ताओं ने पांच नवंबर को नायर के घर पर हमला कर उनके बेटे शिवप्रसाद की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन जब नायर ने अपने बेटे को बचाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने इनकी ही हत्या कर दी।
इस हमले में शिवप्रसाद उनके भाई गोपकुमार और उनकी मां गिरिजा भी घायल हो गए थे।और सोमवार को अदालत ने इन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकै़द की सज़ा सुनाई है।
आदालत में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में राजेश (47 वर्ष) ,प्रसाद कुमार (35)वर्ष), गिरीश कुमार (41 वर्ष) , प्रेमकुमार (36 वर्ष) , अरुण कुमार(36 वर्ष) बैजू (42 वर्ष),अनिल ( 32 वर्ष),अजयन उर्फ उन्नी (33 वर्ष), साजिकुमार (43 वर्ष), बीनू कुमार (43 वर्ष) और गिरीश (48 वर्ष) शामिल हैं।
बता दें कि, इन सभी में मुख्य आरोपी राजेश बीएमएस परिवहन कर्मचारी संघ का राज्य महासचिव है।















