समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और दो अन्य व्यक्तियों को अभद्र भाषा मामले में साल 2019 के एक मामले में ₹2,000 के जुर्माने के साथ तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता को दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान को सजा की घोषणा की।
रामपुर अदालत ने आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को दोषी ठहराया और उम्मीद की जा रही है कि सजा की मात्रा आज ही सुना दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश के सीएम और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में अप्रैल 2019 में आजम खान के खिलाफ रामपुर में मामला दर्ज किया गया था.
आजम खान अपने खिलाफ जमीन हड़पने के एक मामले में कई महीनों तक जेल में रहे थे। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, जिसमे जमानत के लिए अभियुक्तों पर “चरम शर्तें” लगाने के लिए उच्च न्यायालयों की भी आलोचना की।
इससे पहले समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है.
बकुर खान नाम के शख्स ने मामले को सामने लाया। मामला 2017 में निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई मशीनों के गायब होने से संबंधित है, जिसके लिए इस साल 19 सितंबर को मामला दर्ज किया गया था.
इससे पहले पुलिस ने रामपुर नगर निगम में मशीनरी के लापता होने की शिकायत पर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और चार अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा 2 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। .