जयपुर: राजस्थान पिछले कुछ वर्षों में लिंचिंग की घटनाओं का लगभग पर्याय बन गया है। जिससे कई सवाल उठते हैं कि कैसे एक राज्य जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। अब वह मोबल्यंचिंग का गढ़ बनते जा रहा है।
जहां एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का मानना है कि अभद्र भाषा, इंटरनेट का अति प्रयोग और ओटीटी पर हिंसा युवाओं को गुस्सैल पुरुषों में बदलने के प्रमुख कारण हैं, वहीं एक अन्य अधिकारी ने नैतिक मूल्यों की कमी को उग्र स्वभाव के कारणों में से एक बताया।
आइए रेगिस्तानी राज्य से रिपोर्ट की गई घृणा अपराध की कुछ घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। वास्तव में पहलू खान के मामले ने इस परिप्रेक्ष्य में काफी ध्यान खींचा।
पहलू खान, उनके दो बेटे और चार अन्य 1 अप्रैल, 2017 को हरियाणा के नूंह जा रहे थे, जब गाय तस्करी के संदेह में जयपुर को दिल्ली से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर भीड़ ने उन पर हमला कर दिया।
घातक रूप से घायल हुए पहलू खान का तीन दिन बाद अलवर के एक अस्पताल में निधन हो गया। यह हमला कैमरे में कैद हो गया।
एक अन्य घटना में, राजस्थान के अलवर जिले में गायों की तस्करी के संदेह में लोगों के एक समूह द्वारा 28 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
पीड़ित अकबर खान पड़ोसी राज्य हरियाणा के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र का निवासी था।
जब खान और उसका दोस्त असलम दो गायों को रामगढ़ के लालवंडी गांव में एक जंगल के रास्ते पैदल ले जा रहे थे, तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी।
जबकि असलम भागने में सफल रहा, अकबर खान को बुरी तरह पीटा गया। बाद में उन्हें रामगढ़ के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इस साल 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में सब्जी बेचकर रोजी-रोटी कमाने वाले चिरंजीलाल नाम के युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.
आईएएनएस ने इसका कारण जानने की कोशिश की कि अलग-अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं।
अलवर की एसपी तेजस्विनी गौतम ने इस तरह के मामलों के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट के अति प्रयोग को कारण बताया।
इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हिंसा से भरे हुए हैं, फिल्में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज ऐसी घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दरअसल जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों के बीच रोड रेज जैसी छोटी-छोटी नोकझोंक भी हुआ करती थी. हालाँकि, यह कभी मायने नहीं रखता था कि व्यक्ति किस धर्म के थे, लेकिन अब, उदाहरण कुछ ही सेकंड में धार्मिक एंगल को खींचते हैं।
ऐसा अधिकारियों ने कहा, “ऐसी घटनाओं के पीछे अभद्र भाषा एक और प्रमुख कारण है,” सोशल मीडिया को विनियमित करने की एक नीति जो पहले से मौजूद है, पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है ताकि सत्यापन के बिना कुछ भी अतार्किक रूप से पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
एक घटना दो लोगों के बीच हो सकती है लेकिन यह दो जातियों, लिंग या धर्म के बीच का मुद्दा कैसे बन सकती है?”
तेजस्विनी ने आगे कहा कि कोविड महामारी और लॉकडाउन ने मनुष्य के मानसिक धैर्य की भी परीक्षा ली है इससे व्यक्ति काफी मानसिक तनाव में रहा है।
उन्होंने कहा आगे कहा “महामारी के दौरान लोग मुख्य रूप से घर पर थे और उनके मानसिक धैर्य की परीक्षा हुई थी … और अब, जब भी किसी को मौका मिलता है, तो वह इसे किसी भी तुच्छ मुद्दे पर वापस देना चाहता है,
राजस्थान सरकार ने 30 जुलाई को विधानसभा में लिंचिंग से राजस्थान संरक्षण विधेयक, 2019 पेश किया था।
नए कानून के तहत, एक व्यक्ति जो लिंचिंग का कार्य करता है, जिससे पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, उसे कठोर आजीवन कारावास और 1-5 लाख रुपये का जुर्माना होगा। गंभीर चोट के मामले में, सजा 10 साल तक की जेल और 25,000 रुपये – 3 लाख रुपये का जुर्माना और अन्य चोटों के लिए, सजा सात साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना है।
हालांकि, नया कानून भाजपा की आलोचना में आ गया। इसे केंद्र सरकार ने इसी साल मार्च में लौटा दिया था।
इस बीच एएसपी सुनीता मीणा ने कहा: “हमने ज्यादातर देखा है कि हिंसा के ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों की उम्र 50 वर्ष से कम है। मुख्य रूप से, वे 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। उनकी मानसिक परामर्श समय की मांग है। हम ऐसे मामलों को मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। इन दिनों युवाओं के लिए नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है।” — आईएएनएस