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शिकायत का इंतजार किए बिना स्वत: संज्ञान लें: हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट

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लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने शुक्रवार को दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों को उनके अधिकार क्षेत्र में हुए अभद्र भाषा के अपराधों पर की गई कार्रवाई के संबंध में अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि इन सरकारों को किसी भी शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना किसी भी घृणास्पद भाषण अपराध के खिलाफ स्वत: कार्रवाई करनी चाहिए।

“हेट स्पीच देने वाले के धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना ​​के रूप में देखा जाएगा, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने निर्देश दिया।

“भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत “देश में नफरत के मौजूदा माहौल” और अधिकारियों की कुल निष्क्रियता से संबंधित है।

आगे पीठ ने कहा, “हमें लगता है कि अदालत पर मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों, विशेष रूप से कानून के शासन और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र की रक्षा और संरक्षण करने का कर्तव्य है।”

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