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पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ FIR दर्ज करने का अदालत का आदेश

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नई दिल्ली (पीटीआई): दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार राणा अय्यूब (Journalist Rana Ayyub) के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला 2016-17 के दौरान उनके सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें कथित तौर पर “हिंदू देवी-देवताओं का अपमान, भारत विरोधी भावना फैलाने और धार्मिक भड़काऊ बयान” शामिल थे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु रमन सिंह ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच करें। अदालत ने कहा कि याचिका में ऐसे अपराधों का ज़िक्र किया गया है, जिनकी पुलिस जांच जरूरी है।

यह याचिका एक वकील द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राणा अय्यूब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ऐसे पोस्ट किए, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153ए (समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने) और 505 (अफवाह फैलाने और जनता को उकसाने) का उल्लंघन करते हैं।

अदालत ने 25 जनवरी के अपने आदेश में कहा, “मामले के तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनते हैं।” अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता अकेले इस मामले के लिए सबूत नहीं जुटा सकता, इसलिए पुलिस जांच जरूरी है।

अदालत ने दक्षिण दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए मंगलवार को सुनवाई होगी।

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